Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2023 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के तहत है बेटियों को मिलेंगे 51 हजार रुपए, संपूर्ण जानकारी देखें
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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 का लाभ बीपीएल परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को दिया जाएगा इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की कन्याओं को ही मिलेगा बेटियों के कल्याणकारी हित के लिए इस योजना को लागू किया गया है इस योजना के सहयोग से विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण सहयोग एवं उपहार योजना है जिसके तहत 51 हजार रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना हेतु योग्यता, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन लिंक सहित संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2023 Overview
| Yojana Name | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana |
| Organization | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) |
| उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
| लाभार्थी | राजस्थान की कन्याए |
| Amount | 51000 रुपए |
| Year | 2023 |
| State | Rajasthan |
| Official Website | sje.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Kanyadan Yojana 2023 Latest News
राजस्थान कन्यादान योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान सरकार की ओर से बेटियों के कल्याणकारी हित के लिए विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सहायता उपलब्ध करवाना यह सहायता 51000 तक की सहायता दी जाएगी राजस्थान Kanya Shadi योजना 2023 का लाभ अब परिवार की प्रथम दो कन्या संतानों के विवाह पर दी जाएगी इस योजना का लाभ उन लड़कियों या परिवार को मिलेगा जो राजस्थान का मूल निवासी है योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, आवेदन करने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज यह सभी जानकारी नीचे बताई गई है
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2023 Eligibility (पात्रता)
- राजस्थान कन्या सहयोग योजना 2023 का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासियों को ही दिया जाएगा।
- सहयोग एवं उपहार योजना 2023 को केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु लागू किया गया है।
- इस योजना का लाभ केवल परिवार की प्रथम दो कन्याओं को ही दिया जा सकता है।
- ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता-पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
- इस योजना अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्न अनुसार रखी गई है।
- महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- विधवा की वार्षिक आय हर स्रोत से 50000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास BPL राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स भी जरुरी है।
- इसके अलावा भामाशाह कार्ड होना भी आवश्यक है।
- योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन या ऑफिशल वेबसाइट विजिट करें डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है
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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2023 Required Documents
आवेदन करने वाले अभ्यार्थी के पास यह सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द से दस्तावेज अवश्य तैयार करें
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- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- राशन कार्ड की फोटो प्रति।
- बैंक खाते की पासबुक।
- आधार कार्ड।
- परिवार का जन आधार कार्ड।
- विवाह प्रमाण पत्र।
- वर वधु का जन्म प्रमाण।
- शेक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- विवाह योग्य कन्या के माता-पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/ विधवा पेंशन योजना (पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति।
- बी.पी.एल. कार्ड अन्तोदय कार्ड/mआस्था कार्ड।
Application Process Guidelines (महत्वपूर्ण दिशानिर्देश)
- सहायता /अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु विभागीय एस.जे.एम.एस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन निशिचत विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छ: माह पशचात तक किया जा सकता है।
- आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि मे किया जायेगा।
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप[ से आवेदन के साथ संलग्न किया जावेगा।
- शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता अपना आवेदन विभागीय एस.जे.एम.एस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- वर एवं वधु की आय के प्रमाण पत्र ,यदि स्कूल पढने गई है | तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची मे कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी।
- जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री ,राजस्थान की और से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई सन्देश प्रेषित किया जाएगा।
- योजना से संबंधित और सभी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश आप विज्ञापन से अवश्य देखें
